वार्षिक आरओसी एवं कॉर्पोरेट अनुपालन गाइड 2026: अनिवार्य ई-फॉर्म

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) के तहत AOC-4, MGT-7, DIR-3 KYC, और LLP फॉर्म 11 व 8 की अनिवार्य वार्षिक फाइलिंग का विस्तृत विवरण।

अपडेटेड:सित॰ 2026
AOC-4 और MGT-7
प्रमुख वार्षिक ई-फॉर्म
30 सितंबर
एजीएम समय सीमा
DIR-3 KYC
वार्षिक निदेशक केवाईसी
₹100/दिन
लेट फाइलिंग जुर्माना

प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए अनिवार्य वार्षिक अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में पंजीकृत प्रत्येक कंपनी के लिए वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

1. फॉर्म AOC-4: वित्तीय विवरण फाइलिंग

ऑडिटेड बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते के साथ एजीएम के 30 दिनों के भीतर देय।

2. फॉर्म MGT-7: वार्षिक रिटर्न

शेयरधारिता और निदेशकों के विवरण के साथ एजीएम के 60 दिनों के भीतर देय।

3. फॉर्म DIR-3 KYC

प्रत्येक DIN धारक के लिए प्रतिवर्ष 30 सितंबर तक अनिवार्य।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

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