धारा 80D — स्वास्थ्य बीमा एवं चिकित्सा व्यय कटौती
आयकर अधिनियम की धारा 80D व्यक्तिगत करदाताओं को स्वयं, परिवार और माता-पिता के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर कर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है।
अपडेटेड:सित॰ 2026लागू अवधि:AY 2027-28 (FY 2026-27)
मुख्य लाभ
धारा 80D बीमाकृत परिवार के सदस्यों की आयु के आधार पर महत्वपूर्ण कर कटौती प्रदान करती है:
- स्वयं और परिवार के स्वास्थ्य बीमा पर ₹25,000 तक की कटौती
- वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के स्वास्थ्य बीमा पर अतिरिक्त ₹50,000 तक की कटौती
- प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए ₹5,000 की उप-सीमा (नकद भुगतान मान्य)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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