FY 2026-27 के लिए HRA छूट नियम एवं गणना: धारा 10(13A) गाइड
धारा 10(13A) प्रावधानों, 3-सूत्रीय गणना फार्मूले, मेट्रो बनाम गैर-मेट्रो सीमाओं और किराया रसीद प्रमाणों के साथ अपने मकान किराया भत्ता (HRA) कर छूट को अधिकतम करें।
मकान किराया भत्ता (HRA) क्या है और यह टैक्स कैसे बचाता है?
मकान किराया भत्ता (HRA) आवास खर्चों को पूरा करने के लिए नियोक्ताओं द्वारा दिया जाने वाला एक वेतन घटक है। आयकर नियमों के नियम 2A के साथ पठित धारा 10(13A) के तहत, किराए के आवास में रहने वाले वेतनभोगी कर्मचारी HRA पर कर छूट का दावा कर सकते हैं।
प्रमुख पात्रता शर्तें
HRA छूट का दावा करने के लिए करदाता को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- वेतन संरचना के भाग के रूप में HRA प्राप्त करने वाला वेतनभोगी व्यक्ति होना चाहिए
- वास्तव में आवासीय आवास के लिए किराए का भुगतान किया जाना चाहिए
- किराए की संपत्ति करदाता के स्वामित्व में नहीं होनी चाहिए
- HRA छूट केवल पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) में ही उपलब्ध है
HRA छूट की गणना कैसे की जाती है (3-बिंदु नियम)
नियम 2A के तहत, छूट प्राप्त HRA राशि निम्नलिखित तीन गणनाओं में से न्यूनतम होती है:
HRA के लिए वेतन की परिभाषा
HRA छूट के उद्देश्य के लिए, 'वेतन' में शामिल हैं:
- मूल वेतन (Basic Salary)
- महंगाई भत्ता (DA), यदि रोजगार की शर्तों में सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं
- कर्मचारी द्वारा प्राप्त टर्नओवर के निश्चित प्रतिशत पर आधारित कमीशन
| गणना शर्त | मेट्रो शहर (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई) | गैर-मेट्रो शहर (अन्य सभी स्थान) |
|---|---|---|
| शर्त 1 | नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक HRA | नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक HRA |
| शर्त 2 | भुगतान किया गया किराया - (मूल वेतन + DA का 10%) | भुगतान किया गया किराया - (मूल वेतन + DA का 10%) |
| शर्त 3 | मूल वेतन + DA का 50% | मूल वेतन + DA का 40% |
आवश्यक दस्तावेज और मकान मालिक पैन नियम
उचित दस्तावेज फॉर्म 16 और आईटीआर दाखिल करते समय निर्बाध HRA दावे सुनिश्चित करते हैं:
किराया रसीदें और अनुबंध
सहायक प्रमाणों की चेकलिस्ट:
- मान्य किराया अनुबंध: किराए की राशि और अवधि दर्शाने वाला वैध रेंट एग्रीमेंट
- किराया रसीदें: सभी 12 महीनों के लिए हस्ताक्षरित किराया रसीदें
- बैंक ट्रांसफर विवरण: मकान मालिक को नियमित किराया प्रेषण दिखाने वाले बैंक या यूपीआई स्टेटमेंट
अनिवार्य मकान मालिक पैन नियम
सीबीडीटी नियमों के अनुसार, यदि वार्षिक किराया ₹1,00,000 (₹8,333/माह) से अधिक है, तो नियोक्ता को मकान मालिक का पैन प्रदान करना अनिवार्य है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अपनी सटीक HRA छूट की गणना करें
अपनी 3-स्तरीय छूट की गणना करने और अपनी कर बचत की तुलना करने के लिए टैक्सब्रिज के HRA कैलकुलेटर का उपयोग करें।
HRA छूट कैलकुलेटर खोलेंसंबंधित मार्गदर्शिकाएँ
View all Income Tax →Complete ITR Filing Guide 2026-27
Section 80G — Charitable Donations Deduction
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टैक्सब्रिज के HRA कैलकुलेटर से जानें कि आप धारा 10(13A) के तहत कितनी HRA छूट क्लेम कर सकते हैं।
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